नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ जब्ती मामले में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट को रविवार को मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया. मर्चेंट को बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के तीन दिन बाद रिहा किया गया है. उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इसी मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और फैशन मॉडल मुनमुन धामेचा के साथ मर्चेंट को जमानत दी थी. आर्यन खान को शनिवार को आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया था, जबकि धामेचा रविवार को भायखला महिला कारागार से बाहर निकली. मर्चेंट को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रविवार को बाद में रिहा किया गया.
जेल के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने जमानत के लिए सख्त शर्तें रखी हैं. लेकिन अधिवक्ता होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूं कि इन शर्तों का अनुपालन किया जाएगा. हम नियम-कायदों का अनुपालन करना चाहेंगे. वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके खिलाफ जाए.''
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गौरतलब है कि शुक्रवार दोपहर के बाद जमानत पर उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रति प्राप्त हुई थी जिसमें आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा पर जमानत के लिए 14 शर्तें लगाई गई थीं. इसके साथ ही प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक या दो जमानत भरने के लिए कहा गया था.
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