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This Article is From Dec 22, 2017

राज्यसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अली अनवर 

अनवर ने अपनी याचिका में कहा कि राज्यसभा के सभापति ने उन्हें और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को 4 दिसंबर को अयोग्य करार देने से पहले उनकी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया.

राज्यसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अली अनवर 
अली अनवर ने राज्यसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ खटखटाया अदालत का दरवाजा.
नई दिल्ली: राज्यसभा से हाल ही में अयोग्य करार दिए गए अली अलवर अपनी सदस्यता बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचे. अनवर ने अपनी याचिका में कहा कि राज्यसभा के सभापति ने उन्हें और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को 4 दिसंबर को अयोग्य करार देने से पहले उनकी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया.

यह भी पढ़ें : शरद यादव ने अपनी राज्यसभा सदस्यता को रद्द किए जाने को बताया असंवैधानिक

उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को राज्यसभा सदस्य के तौर पर यादव की अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत ने उन्हें अपने वेतन, भत्ते और अन्य लाभ लेने तथा बंगले में बने रहने की अनुमति दी थी. अनवर ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. याचिका में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है.

VIDEO : जेडीयू नीतीश की, शरद यादव की नहीं


अनवर ने जदयू के भाजपा से हाथ मिलाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली आधिकारिक जेडीयू के खिलाफ बगावत कर दी थी. उन्होंने राज्यसभा के सभापति के आदेश को 'गलत, प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरोधाभासी और दुर्भावना से परिपूर्ण' बताया.

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