
जदयू के बागी नेता अली अनवर (फाइल फोटो)
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सरकारी आवास बरकरार रखने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया सवाल.
अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता खत्म की जा चुकी है.
कोर्ट ने कहा - आप अपना आवास सरकार को सौंप दें.
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न्यायमूर्ति विभु भाखरू ने अनवर के वकील से मौखिक रूप से पूछा, ‘आप अपना आवास सरकार को सौंप दें. क्यों आप इसे रखने को इतने उतावले हैं.’ अदालत ने अनवर की याचिका पर औपचारिक रूप से कोई आदेश नहीं दिया और मामले पर अगली सुनवाई की तारीख तीन जनवरी 2018 निर्धारित कर दी.
अपनी निजी टिप्पणी में अदालत ने कहा, ‘एक बार आपका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो आप अधिकारियों को अपना बंगला सौंप दें.’ अनवर की तरफ से उनके वकील निजाम पाशा ने कहा कि राज्यसभा सभापति ने उनके मुवक्किल और जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को गत चार दिसंबर को अयोग्य ठहराने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना.
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उच्च न्यायालय ने यादव को राज्यसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य ठहराने पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया था, लेकिन उन्हें अपना वेतन, भत्ता और अन्य लाभ लेने तथा बंगला रखने की अनुमति दे दी थी.
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