तमिलनाडु सरकार ने राज्य के युवाओं को दिवाली से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा देते हुए सरकारी नौकरियों में उम्र की सीमा को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. सीएम विजय ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश दिया है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के अनुरोधों पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने यह छूट देने का आदेश दिया है. इस बयान में आगे कहा गया है कि आयु सीमा में यह छूट पहले से लागू उम्र सीमा संबंधी रियायतों के अतिरिक्त होगी.
भाषा (एजेंसी) के अनुसार समूह-1 सेवाओं के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की मौजूदा आयु सीमा 32 वर्ष और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की 37 वर्ष है. अब पांच साल की छूट मिलने के बाद यह आयु सीमा क्रमशः 37 और 42 वर्ष हो जाएगी. इसी तरह, समूह-1 सेवाओं के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग की मौजूदा आयु सीमा 42 वर्ष और आरक्षित वर्ग की 47 वर्ष है. पांच साल की छूट के बाद यह आयु सीमा क्रमशः 47 और 52 वर्ष हो जाएगी.
समूह-2 और समूह-2ए सेवाओं के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के वास्ते फिलहाल कोई आयु सीमा नहीं है, जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह 30 वर्ष और दिव्यांग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष है. पांच साल की छूट के बाद यह आयु सीमा क्रमशः 35 और 45 वर्ष हो जाएगी.इन उदाहरणों के जरिए बताया गया है कि प्रत्येक समूह और सामाजिक वर्ग के लिए मौजूदा आयु सीमा के अतिरिक्त पांच साल की छूट किस तरह लागू होगी. इससे संकेत मिलता है कि अन्य समूहों और वर्गों के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी.
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