सीवान:
बिहार की एक स्थानीय अदालत ने सीवान जिले में पशु चिकित्सा विभाग के एक क्लर्क के अपहरण के बीस वर्ष पुराने मामले में बाहुबली नेता और राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एके दीक्षित ने 1991 में पशु चिकित्सा विभाग के क्लर्क राजनारायण सिंह के अपहरण के मामले में शहाबुद्दीन को दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी। उन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन के गुंडों ने चुनाव ड्यूटी पर जाने से रोकने के लिए सिंह का अपहरण कर लिया था। इसके बाद पशु चिकित्सक सच्चिदानंद सिंह ने मुफस्सिल थाने में शहाबुद्दीन के खिलाफ भादवि की धारा 363 और 365 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। बहरहाल विशेष अदालत ने एक शराब व्यापारी को धमकाने के पांच वर्ष पुराने मामले में नगर थाने में दर्ज एक अन्य वारदात में शहाबुद्दीन को बरी कर दिया।
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