'अदालत का सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट जाएंगे', मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर AAP

दिल्ली आबकारी घोटाला केस (Delhi Excise Scam Case) में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था.

'अदालत का सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट जाएंगे', मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर AAP

नई दिल्ली:

दिल्ली आबकारी घोटाला केस (Delhi Excise Scam Case) में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाला केस में दखल देने से इनकार कर दिया है. साथ ही उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई है. इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 'हम अदालत का सम्मान करते हैं, हम हाईकोर्ट जाएंगे.'गौरतलब है कि सिसोदिया की तरफ अदालत में  कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा था.

मंगलवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि 'घटना दिल्ली में हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएं.'CJI ने कहा -'आपने अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया, पर वह इससे बिल्कुल अलग थे. आपको निचली अदालत से जमानत लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए.'  

सिसोदिया की ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के आदेश दे. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से भी इनकार कर दिया. बताते चलें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सोमवार को सीबीआई अदालत ने उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया था. 

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