
- महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के राजापुर तालुका के एक गांव में 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई.
- आरोपी वासुदेव अर्जुन गुरव ने 7 अक्टूबर 2022 को नाबालिग के घर में घुसकर उसका रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी.
- पीड़िता 12 सप्ताह की गर्भवती हो गई थी. अब जाकर इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
महाराष्ट्र के रत्नागिरी में राजापुर तालुका के एक गांव में 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप मामले में गुरुवार को एक अदालत ने बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. नाबालिग 12 सप्ताह की गर्भवती हो गई थी. सज़ा पाने वाले आरोपी का नाम वासुदेव अर्जुन गुरव उर्फ वासु बाबा है जो कि राजापुर जरी सुतारवाड़ी रत्नागिरी का है. 7 अक्टूबर, 2022 को आरोपी वासुदेव गुरव पीड़िता के घर में उस समय घुस आया जब वह अकेली थी और उसका रेप किया.
नाबालिग की दी थी जान से मारने की धमकी
नाबालिग को दोषी ने इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी थी. इसके बाद, 16 अक्टूबर, 2022 को भी उसने पीड़िता को इसी तरह धमकाया और उसके साथ रेप किया. धमकी के डर से उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया. प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने आखिरकार अपने परिजनों को पूरी सच्चाई बताई और 30 जनवरी 2023 को राजापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई.
17 गवाहों से हुई पूछताछ
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(3), 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8 के तहत मामला दर्ज किया था. तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक मधुकर मौले ने मामले की जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुपमा ठाकुर ने 17 गवाहों से पूछताछ की. उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
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