महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के राजापुर तालुका के एक गांव में 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई. आरोपी वासुदेव अर्जुन गुरव ने 7 अक्टूबर 2022 को नाबालिग के घर में घुसकर उसका रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता 12 सप्ताह की गर्भवती हो गई थी. अब जाकर इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.