मुंबई:
एक चार वर्षीय लड़की की स्कूल बस के कंडक्टर ने कथित रूप से उसके साथ छेड़छाड़ की और गड़बड़ी से कंडक्टर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया।
शहर के पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह ने कहा कि बस कंडक्टर रमेश राजपूत (35) ने मंगलवार को दोपहर में उप नगरीय जुहू में लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना के समय बच्चों को घर छोड़ा जा रहा था।
पुलिस ने कहा कि केजी की छात्रा सबसे अंत में छोड़े जाने की वजह से बस में अकेली थी। कंडक्टर ने एक महिला सहायक की उपस्थिति में लड़की के साथ छेड़छाड़ की। महिला सहायक ने इस अशोभनीय व्यवहार का विरोध किया।
यह मामला बुधवार को सामने आया जब पीड़िता ने अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया और उन्होंने स्कूल के अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया।
सिंह ने कहा, बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का कोई मामला नहीं है। हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता अंबादास पोटे ने कहा, गलती से आईपीसी की धारा 376 लगाई गई थी और हम अदालत की अनुमति से इसे हटाने पर विचार कर रहे हैं।
शहर के पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह ने कहा कि बस कंडक्टर रमेश राजपूत (35) ने मंगलवार को दोपहर में उप नगरीय जुहू में लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना के समय बच्चों को घर छोड़ा जा रहा था।
पुलिस ने कहा कि केजी की छात्रा सबसे अंत में छोड़े जाने की वजह से बस में अकेली थी। कंडक्टर ने एक महिला सहायक की उपस्थिति में लड़की के साथ छेड़छाड़ की। महिला सहायक ने इस अशोभनीय व्यवहार का विरोध किया।
यह मामला बुधवार को सामने आया जब पीड़िता ने अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया और उन्होंने स्कूल के अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया।
सिंह ने कहा, बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का कोई मामला नहीं है। हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता अंबादास पोटे ने कहा, गलती से आईपीसी की धारा 376 लगाई गई थी और हम अदालत की अनुमति से इसे हटाने पर विचार कर रहे हैं।
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