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This Article is From Aug 11, 2025

तुम्हारे शरीर में 4 राक्षस, 11 बार संभोग विधि जरूरी... हवसी ने नाबालिग छात्रा को बनाया शिकार

जुलाई में पीड़िता की मुलाकात पहली बार आरोपी से हुई थी. आरोपी ने पीड़िता को बताया कि विधि करने के लिए 11 बार संभोग करना आवश्यक है. शुरुआत में, उसने मन कर दिया , लेकिन बाद में ऐसा करने के लिए मान गई.

तुम्हारे शरीर में 4 राक्षस, 11 बार संभोग विधि जरूरी... हवसी ने नाबालिग छात्रा को बनाया शिकार
यह घटना पिछले महीने की है. मामले में पीड़िता ने शुक्रवार को मामला दर्ज करवाया. (फाइल इमेज)
  • मुंबई के विरार में एक अंधे व्यक्ति ने भूत-प्रेत निकालने का झांसा देकर नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया.
  • आरोपी ने पीड़िता को बताया कि उसके शरीर में चार राक्षस हैं, जिन्हें भगाने के लिए 11 बार संभोग जरूरी है.
  • आरोपी ने अपने दोस्त की मदद से एक लॉज में पीड़िता के साथ एक ही दिन में तीन बार यौन शोषण किया.
मुंबई:

तुम्हारे शरीर में 4 राक्षस हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए तुम्हें 11 बार संभोग विधि करने की जरूरत है... एक हवसी ने नाबालिग छात्रा ये बात कहकर उसे अपना शिकार बनाया और उसके साथ एक ही दिन में 3 बार संभोग किया. अंधविश्वास का ये चौंकाने वाला मामला  मुंबई से सटे विरार का है. बताया जा रहा है कि एक अंधे व्यक्ति ने कथित तौर पर भूत-प्रेत निकालने का झांसा देकर 17 वर्षीय छात्रा से एक ही दिन में 3 बार शोषण किया. पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पीड़ित छात्रा को कथित तौर पर यह विश्वास दिलाया कि उसके शरीर में चार राक्षस हैं और दावा किया कि वे उसके होनेवाले पति को मार सकते हैं. उसे बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं. उसने पीड़िता को यह बात कभी किसी को न बताने की चेतावनी दी और ज़ोर देकर कहा कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए 11 बार संभोग करने वाली विधि करनी होगी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने इसमें अपने दोस्त की भी मदद ली. आरोपी ने राजोडी बीच के पास एक लॉज में एक कमरा बुक किया, जहां उसने विधि करने के बहाने पीड़िता के साथ कथित तौर पर तीन बार यौन शोषण किया. यह घटना पिछले महीने की है. मामले में पीड़िता ने शुक्रवार को मामला दर्ज करवाया.

मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2), 64 और 64(2) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम और महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, अभद्र एवं अपवित्र आचरण तथा जादू-टोना अधिनियम, 2013 की धारा 1 और 49 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. पीड़िता मुंबई से सटे विरार में अपने माता-पिता के साथ रहती है और ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ती है. कथित तौर पर एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है. उसके परिवार का दावा है कि पिछले चार सालों से उस पर भूत का साया है. पीड़िता की एक दोस्त ने उसे आरोपी से मिलवाया था.

जानें क्या है पूरा मामला

जुलाई में पीड़िता की मुलाकात पहली बार आरोपी से हुई थी. आरोपी ने पीड़िता को बताया कि विधि करने के लिए 11 बार संभोग करना आवश्यक है. शुरुआत में, उसने मन कर दिया , लेकिन अपने भविष्य को लेकर डर गई. इसलिए वो ऐसा करने के लिए मान गई और 30 जुलाई को आरोपी से मिली.

मामले में घटना के बाद पीड़िता ने अपनी एक दोस्त को इस बारे में बताया, जिसने उसे बताया कि यह एक धोखा है और उसे अपने परिवार को बताने के लिए कहा. दोस्त ने पीड़िता के माता-पिता से भी बात की, जिसके बाद उसके पिता शुक्रवार को विरार पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई. दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपियों ने अन्य महिलाओं को निशाना बनाने के लिए भी इसी तरह के "काले जादू" के हथकंडे अपनाए थे.

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