बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा. याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसे जांच करने दिया जाए.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अल्का प्रिया नामक याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल कर सुशांत राजपूत की मौत के मामले को मुंबई पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई लोकस नही है.
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कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि 'इसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा था या बुरा. यह क्षेत्राधिकार के बारे में भी है. अगर आप के पास दिखाने के लिए कुछ ठोस है तो बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं.'
बता दें बीते 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की उनके मुंबई अपार्टमेंट में मौत हो गई थी. मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी जांच में में कुछ ऐसे तथ्य आए हैं, जिससे बहुत से लोग आत्महत्या की संभावना से इनकार कर रहे हैं और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है. वहीं, कई राजनीतिक पार्टियों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.
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हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने मामले में सीबीआई जांच कराने से इनकार किया है. बुधवार को राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि 'मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या करने से हुई है.' उन्होंने कहा कि 'गृहमंत्री के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और केस को सीबीआई को सौंपने का कोई सवाल ही नहीं उठता है.'
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