उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High court) के सीबीआई जांच (CBI probe) के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. SC ने कहा कि इस तरह की दिशा के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रार्थना नहीं की गई थी और हाईकोर्ट ने CM को एक अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला बताया. गौरतलब है कि रावत ने भ्रष्टाचार के मामले में CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ CBI जांच का आदेश दिया था. मामला गौ सेवाआयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा हुआ है. HC ने अपने आदेश में कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए CBI जांच ज़रूरी है.
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