सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को चौंकाने वाला बताया कहा, HC ने सीएम को अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया मामले में नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में जवाब मांगा