सीबीआई में आईपीएम राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दी गई याचिका पर अब 24 नवंबर को सुनवाई

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कुछ अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था जिस पर कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई आगे के लिए स्थगित कर दी.

सीबीआई में आईपीएम राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दी गई याचिका पर अब 24 नवंबर को सुनवाई

राकेश अस्थाना की सीबीआई में नियुक्ति के खिलाफ एनजीओ ने अपील की है. ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली:

आईपीएस राकेश अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक बनाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 24 नवंबर को सुनवाई करेगा. सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कुछ अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था जिस पर कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई आगे के लिए स्थगित कर दी.

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आपको बता दें कि एक एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध और नियमों के ख़िलाफ़ की गई है, ऐसे में सरकार के इस फ़ैसले को रद्द किया जाए. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट एक न्यायाधीश ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और नवीन सिन्हा की पीठ की समक्ष आया था. इसके बाद सिन्हा ने बिना कोई कारण बताए मामले से खुद को अलग कर लिया.

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गैर-सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से यह याचिका दायर की है. इसमें अस्थाना की नियुक्ति के फैसले को ‘गैर-कानूनी’ और ‘मनमाना’ बताया गया है. इसमें दावा किया गया है कि सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है, जिसमें अस्थाना का नाम उभरा है. अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने के साथ-साथ याचिका में जांच के पूर्ण होने तक उनका तबादला एजेंसी से बाहर करने को लेकर केंद्र को निर्देश देने की मांग की गयी है.

 


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