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This Article is From Nov 20, 2017

VVPAT को लेकर गुजरात की क्षेत्रीय पार्टी की याचिका खारिज, SC ने कहा-चुनाव से पहले नहीं दे सकते आदेश

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस नियम को रद्द किया जाए क्योंकि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वीवीपीएटी की पेपर ट्रेल की गिनती जरूरी है.

VVPAT को लेकर गुजरात की क्षेत्रीय पार्टी की याचिका खारिज, SC ने कहा-चुनाव से पहले नहीं दे सकते आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी चुनाव से पहले किसी याचिका पर आदेश जारी नहीं कर सकते है(फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली: वीवीपीएटी मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की एक क्षेत्रीय पार्टी की याचिका खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी भी चुनाव से पहले किसी याचिका पर आदेश जारी नहीं कर सकते है.  

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गुजरात की क्षेत्रीय पार्टी गुजरात जनचेतना मंच के पदाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में नियम 56(2) डी को चुनौती दी गई है, जिसनें रिटर्निंग अफसर को ये अधिकार दिया गया है कि वो वीवीपीएटी की वोटिंग की गिनती करे या नहीं. 

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस नियम को रद्द किया जाए क्योंकि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वीवीपीएटी की पेपर ट्रेल की गिनती जरूरी है. वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि नियमों के मुताबिक, संदेह होने पर कोई भी मतदाता रिटर्निंग अफसर को लिखकर अपने वोट का ट्रेल देख सकता है. इसके अलावा कोई भी चुनाव याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दे सकता है. ऐसे में इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की जानी चाहिए.

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दरअसल दो हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था. कोर्ट ने याचिका की कॉपी चुनाव आयोग को देने को कहा था.

 

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