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This Article is From May 18, 2016

सुप्रीम कोर्ट ने पंकज भुजबल के गैर जमानती वॉरंट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने पंकज भुजबल के गैर जमानती वॉरंट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से किया इंकार
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के बेटे हैं पंकज भुजबल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ राकांपा नेता छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, बिना हाईकोर्ट जाए आप कैसे आ सकते हैं। कोर्ट ने भुजबल की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने दो हफ्ते का प्रोटेक्शन मांगा था।

ईडी ने जारी किया है नोटिस...
पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल मनी लॉन्डरिंग केस में ईडी की अदालत ने जिन 30 लोगों के खिलाफ गैर- जमानती वॉरंट जारी किया है, उसमें पंकज भुजबल के अलावा 2जी घोटाले के आरोपी आसिफ बलवा और विनोद गोयनका भी हैं। इनके अलावा पुणे के सांसद संजय काकड़े का भी नाम है। संजय काकड़े रियल एस्टेट कारोबारी हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग की जांच कर रहा है।  

 

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