नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ़्ते में जवाब मांगा है. आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने सोसाइटी के बैंक एकाउंट को डी फ़्रीज करने से इनकार कर दिया था.
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दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के दो बैंक एकाउंट जिसमें तकरीबन 1.47 करोड़ रुपये है को डी फ़्रीज करने से इनकार कर दिया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को एक नया बैंक एकाउंट खोलने के आदेश दिए थे, ऐसे में सोसाइटी की याचिका में कोई आधार नजर नहीं आता.
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वहीं इस मामले में सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि सोसाइटी के अकाउंट में जो रकम जमा है उसमें से कुछ बेनामी ट्रान्जेक्शन हो सकते हैं ऐसे में सोसाइटी की याचिका ख़ारिज की जानी चाहिए. ऐसी ही एक याचिका को सितंबर 2015 में सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था.
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