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This Article is From May 10, 2016

दिल्ली में मानवाधिकार आयोग के केस में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

दिल्ली में मानवाधिकार आयोग के केस में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली सरकार से विरोध की अपनी राजनीति को एक तरफ रख कर दिल्ली के लोगों के मानवधिकार को लेकर सोचें और दिल्ली में मानवधिकार आयोग का गठन कैसे हो इस पर विचार करें।

सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर केंद्र ये कदम नहीं उठाता है तो कोर्ट को आदेश पास करने होंगे।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार कि तरफ से अटॉर्नी जनरल (AG) ने कहा दिल्ली में मानवधिकार आयोग का गठन नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है।

जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पास अपना हाईकोर्ट है, महिला आयोग है इसका मतलब ये है कि दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसे में दिल्ली में मानवधिकार आयोग हो सकता है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा अगर केंद्र मानवाधिकार कमीशन नियुक्त करे तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं। जिसपर दिल्ली सरकार ने कहा हमने सिफारिश दे रखी है और नियुक्ति भी कर रखी है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

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