सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) के लिए NEET 2017-18 परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम आदेश के तहत इस साल के दाखिलों के लिए काउंसलिंग पूरी करने की तारीख बढाने को मंजूरी दे दी.
अब MBBS की काउंसलिंग 28 अगस्त और BDS की काउंसलिंग 10 सितंबर तक पूरी होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के शेडयूल पर मुहर लगाई है. हाईकोर्ट के रोक लगाने के चलते रिजल्ट में देरी हुई थी.
सुनवाई के दौरान MCI और DCI की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल तय किया था. इसी के तहत सात मई को NEET की परीक्षा ली गई, लेकिन इस बीच मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी. इसके चलते एक जून को आने वाला रिजल्ट रूक गया था. 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और 26 जून को रिजल्ट घोषित किया गया. इसकी वजह से काउंसलिंग जून की बजाए तीन जुलाई से शुरु हुई. इसी तरह BDS में भी यही दिक्कत आई है. सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को मानते हुए काउंसलिंग के लिए MCI के दिए शेडयूल को मंजूर कर दिया.
अब MBBS की काउंसलिंग 28 अगस्त और BDS की काउंसलिंग 10 सितंबर तक पूरी होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के शेडयूल पर मुहर लगाई है. हाईकोर्ट के रोक लगाने के चलते रिजल्ट में देरी हुई थी.
सुनवाई के दौरान MCI और DCI की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल तय किया था. इसी के तहत सात मई को NEET की परीक्षा ली गई, लेकिन इस बीच मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी. इसके चलते एक जून को आने वाला रिजल्ट रूक गया था. 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और 26 जून को रिजल्ट घोषित किया गया. इसकी वजह से काउंसलिंग जून की बजाए तीन जुलाई से शुरु हुई. इसी तरह BDS में भी यही दिक्कत आई है. सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को मानते हुए काउंसलिंग के लिए MCI के दिए शेडयूल को मंजूर कर दिया.
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