
देश की आईआईटी (IIT) संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दाखिल याचिका जुर्माने के साथ खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका से ही स्पष्ट है कि हालात को देखने के लिए अधिकारी जीवित हैं. यह याचिका तुच्छ है इसलिए दस हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में IIT में छात्रों की बढ़ती खुदकुशी की घटनाओं का हवाला दिया गया था और अदालत से छात्रों की देखभाल के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी. याचिताकर्ता वकील गौरव बंसल ने कहा था कि पिछले पांच साल में IIT के 50 छात्रों ने खुदकुशी की है. ऐसे में अदालत केंद्र सरकार और IIT को स्टूडेंट वेलनैस स्कीम बनाने के आदेश दें.
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