किसान अधिनियम: आंदोलन-जुलूसों के खिलाफ दिशानिर्देश की मांग वाली याचिका SC ने की खारिज

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप कानून को लागू करने के लिए एक सामान्य निर्देश नहीं मांग सकते.आपको विशिष्ट मामलों को आगे लाना होगा.

किसान अधिनियम: आंदोलन-जुलूसों के खिलाफ दिशानिर्देश की मांग वाली याचिका SC ने की खारिज

किसान अधिनियम के खिलाफ देश के कई राज्‍यों में प्रदर्शन किए गए थे (फाइल फोटो)

खास बातें

  • हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर की गई थी यह याचिका
  • कहा, आप कानून लागू करने के लिए सामान्‍य निर्देश नहीं मांग सकते
  • अदालत ने कहा, आपको विशिष्‍ट मामलों को आगे लाना होगा
नई दिल्ली:

केंद्र और राज्यों को किसान अधिनियम (Farmers Acts) लागू करने और राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा कानून के विरोध में आंदोलन और जुलूसों के खिलाफ दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप कानून को लागू करने के लिए एक सामान्य निर्देश नहीं मांग सकते.आपको विशिष्ट मामलों को आगे लाना होगा.

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गौरतलब है कि हिंदू धर्म परिषद (Hindu Dharma Parishad) द्वारा दायर याचिका में उन आंदोलन और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी मांगा गया है जो मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 की और उसके बाद किसानों के अधिकार व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 के खिलाफ या उसके पक्ष में हैं जब तक कि अदालत अपना फैसला ना सुना दे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. इन याचिकाओं में कहा गया है कि ये कानून असंवैधानिक हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए.

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