हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर की गई थी यह याचिका कहा, आप कानून लागू करने के लिए सामान्य निर्देश नहीं मांग सकते अदालत ने कहा, आपको विशिष्ट मामलों को आगे लाना होगा