सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्पीकर से मुकुल रॉय के बीजेपी से TMC में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर मौखिक रूप से फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फैसला करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट TMC सांसद मुकुल रॉय की बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के मामले पर सुनवाई कर रहा था. पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी करना राज्यों में स्पीकरों की प्रवृत्ति हो चुकी है. जस्टिस एलएन राव और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.
बंगाल विधानसभा स्पीकर ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाईकोर्ट ने उन्हें 7 अक्टूबर 2021 तक मुकुल रॉय की अयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद मामला स्थगित हो गया और 21 दिसंबर 2021 को कलकत्ता हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था.
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भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर मुकुल रॉय को इस आधार पर अयोग्य ठहराने की मांग की थी कि वह भाजपा से TMC में शामिल हो गए हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस एलएन राव ने कहा था हम अभी नवंबर में हैं, हाईकोर्ट का फैसला सितंबर में आया था, तब से क्या हुआ है? क्या स्पीकर ने फैसला पारित कर दिया है? हाईकोर्ट ने सात अक्टूबर तक स्पीकर से आदेश पारित करने को कहा था.
पिछले 20-25 वर्षों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर की ओर से फैसले में देरी हुई है. बंगाल विधानसभा स्पीकर के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा स्पीकर को उचित समय में निर्णय लेने दें. उनको सभी पक्षों को सुनना होगा. हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है, तो क्या कोर्ट स्पीकर को माइक्रोमैनेज करेंगे?
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बीजेपी नेता अंबिका रॉय के वकील ने कहा मुकुल रॉय बीजेपी से TMC में आए. सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर करने वाले विधानसभा स्पीकर का असली मकसद मामले में एक और साल की देरी करना है.
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