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This Article is From Jan 16, 2017

निजी डाटा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, व्हाट्सएप, FB और ट्राय को नोटिस भेजा

निजी डाटा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, व्हाट्सएप, FB और ट्राय को नोटिस भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक को भी निजी डाटा के मसले पर नोटिस भेजा है
नई दिल्ली: व्‍हाट्स ऐप के डाटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में निजी डाटा और प्राइवेसी के लिए याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्राई, व्‍हाट्स ऐप और फेसबुक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में देने को कहा है. याचिका में कहा गया है कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी का मामला है और केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए कोई नियम बनाया जाना चाहिए. व्‍हाट्स ऐप के फेसबुक से डाटा शेयर करने का मामला सीधे-सीधे प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है. इसलिए ट्राई द्वारा कोई नियम बनाया जाना चाहिए. ये मामला 155 मिलियन लोगों के डाटा से जुड़ा है.

याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. हालांकि चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ये फ्री सर्विस है. अगर आपको डाटा शेयर होने का डर है तो आप इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? या तो आप इसे लीजिए या इस सर्विस को छोड दीजिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 23 सितंबर को व्हाट्सऐप को 25 सितंबर तक का यूजर डेटा भी डिलीट करने को कहा था. हाईकोर्ट का कहना था कि 25 सितंबर से पहले अगर कोई यूजर अपना अकाउंट डिलीट करता है और उसे फेसबुक के साथ साझा नहीं करता है तो कंपनी को सूचना सर्वर से डिलीट करनी होगी. लेकिन 25 सितंबर के बाद के डेटा को व्हाट्सऐप, फेसबुक के साथ साझा कर सकता है.

यह फैसला हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका के तहत दिया था, जिसमें व्हाट्सऐप की शेयरिंग पॉलिसी पर सवाल उठाया गया है. बता दें इससे पहले व्हाट्सऐप ने अपनी नीति में बदलाव कर अपने यूज़र्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने की बात कही थी. इसका मकसद यूज़र्स तक सटीक विज्ञापन पहुंचाना था.

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