सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने वाले फैसले पर पुनर्विचार करेगा. कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार करने के फैसले को बड़ी बेंच में भेज दिया है. यूएपीए के तहत जमानत पर मतभेद के बाद ये मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने बड़ी बेंच को सौंपने के लिए रखा जाएगा.
सोमवार को न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की अध्यक्षता वाली बेंच ने उमर खालिद के फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि इसमें देरी के आधार पर जमानत नहीं दी गई. आज उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने वाली बेंच ने कहा कि समान शक्ति वाली बेंच इतनी कड़ी टिप्पणी नहीं कर सकती.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उमर खालिद के फैसले का उद्देश्य पहले के फैसलों को कमजोर करना नहीं था, बल्कि इसने विधायी मंशा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे समझना जरूरी है.
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