
रॉबर्ट वाड्रा की फाइल तस्वीर
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275 बीघा जमीन की खरीद का मामला
स्थानीय तहसीलदार की शिकायत पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
फर्म को वित्तीय विवरण एवं दस्तावेज देने को कहा गया
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी फर्म को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि कंपनी से मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को कुछ निश्चित वित्तीय विवरण एवं अन्य दस्तावेज देने को कहा गया है।
ईडी ने पिछले महीने राजस्थान और अन्य स्थानों पर इस मामले में गहन तलाशी की थी और कई दस्तावेज मिलने का दावा किया था। यह जांच बीकानेर के कोलायत इलाके में कथित रूप से कंपनी द्वारा 275 बीघा भूमि खरीदे जाने के संबंध में है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। एक स्थानीय तहसीलदार के शिकायत करने के बाद राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को इसका आधार बनाया गया था।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।
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