पुलिस स्टेशन से बाहर आती राधे मां
मुंबई:
स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां को आखिरकार राहत मिल ही गई है। राधे मं की अंतरिम जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह की तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी अब दो सप्ताह तक कांदिवली पुलिस राधे मां को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
राधे मां के खिलाफ कांदिवली पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीडन का मामला दर्ज है। राधे मां के ही एक भक्त परिवार की बहू ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बहू ने शिकायत की है कि राधे मां की शह पर ही उसे प्रताड़ित किया जाता रहा है।
फिलहाल उसी संबंध में राधे मां से कांदिवली पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। राधा मां को डर था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है इसलिए उन्होंने गुरुवार को सेशन जज के पास अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। लेकिन सत्र न्यायालय ने कल उसे खारिज कर दिया था।
आज बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने से राधे मां ने चैन की सांस ली है। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई तक हफ्ते में एक बार यानी हर बुधवार को पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने का आदेश दिया है। राधे मां बिना अदालत की इजाजत विदेश भी नहीं जा सकती।
राधे मां के खिलाफ कांदिवली पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीडन का मामला दर्ज है। राधे मां के ही एक भक्त परिवार की बहू ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बहू ने शिकायत की है कि राधे मां की शह पर ही उसे प्रताड़ित किया जाता रहा है।
फिलहाल उसी संबंध में राधे मां से कांदिवली पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। राधा मां को डर था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है इसलिए उन्होंने गुरुवार को सेशन जज के पास अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। लेकिन सत्र न्यायालय ने कल उसे खारिज कर दिया था।
आज बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने से राधे मां ने चैन की सांस ली है। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई तक हफ्ते में एक बार यानी हर बुधवार को पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने का आदेश दिया है। राधे मां बिना अदालत की इजाजत विदेश भी नहीं जा सकती।
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