पोर्नोग्राफी वीडियो केस (Pornography Video Case) में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Bollywood Actress Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम संरक्षण की राहत देते हुए चार हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दरअसल, नवंबर में पोर्नोग्राफी वीडियो केस में फंसे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. उसके खिलाफ कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका खारिज करते हुए जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुंद्रा के साथ छह अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इनमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी शामिल है. इस केस में तीन अन्य लोग उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद भी आरोपी हैं.
कुंद्रा ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वीडियोज कामुक (इरोटिक) जरूर थे लेकिन किसी भी शारीरिक या सेक्शुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं. उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है.
बता दें कि पोर्न वीडियो केस में राज कुंद्रा को इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था. राज पर पोर्न फिल्मों को बनाने और उन्हें हॉट शॉट्स नामक ऐप पर दिखाने का आरोप था. करीब दो महीने जेल में बिताने के बाद सितंबर में राज कुंद्रा को जमानत मिली थी. राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन 66ई, 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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