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This Article is From Jun 23, 2016

व्हाट्स ऐप को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 29 जून को सुनवाई

व्हाट्स ऐप को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 29 जून को सुनवाई
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: देश में व्हाट्स ऐप को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 जून को सुनवाई करेगा।

संदेश नहीं देख सकता कोई
आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव की इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप ने अप्रैल से ही एन्किप्रशन लागू किया है जिससे इस पर चेट करने वालों की बातें सुरक्षित रहती हैं और यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें डिकोड नहीं कर सकतीं। याचिका में कहा गया है कि अगर खुद व्हाट्स ऐप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं कर सकता।

आतंकियों को होगी आसानी
इस प्रणाली की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान करने में आसानी होगी और देश की सुरक्षा को खतरा होगा। सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मानीटर नहीं कर पाएंगी। ऐसे में व्हाट्स ऐप पर बैन लगना चाहिए। याचिका में व्हट्स ऐप के अलावा और भी एप का जिक्र किया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं है और ऐसे में आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा एजेंसियां न तो इंटरसेप्ट कर सकती हैं न ही जांच को आगे बढ़ा सकती हैं। इसलिए व्हाट्स ऐप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स पर रोक लगाई जानी चाहिए। 29 जून को मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में होगी।

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