विज्ञापन
This Article is From May 15, 2020

तमिलनाडु में खुल सकेंगी शराब की दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कहा कि राज्य सरकार लोगों के बीच सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियम का पालन करना रही है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है.

तमिलनाडु में खुल सकेंगी शराब की दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है
नई दिल्‍ली:

तमिलनाडु में शराब बिक्री (Liquor sale) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट (Madras High Court) के फैसले पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने राज्य में शराब की दुकानेंं बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है, साथ ही याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि राज्य में ठेकों पर शराब बेचने के लिए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.

राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 8 मई को जारी उस आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है जिसमें हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के दौरान ठेकों के बाहर ग्राहकों में सोशल डिस्‍टेंसिंग मेंटेन न करने को लेकर राज्य में शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी करने की बात कही थी.

हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कहा कि राज्य सरकार लोगों के बीच सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियम का पालन करना रही है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है. तमिलनाडु सरकार ने साथ ही यह भी कहा था कि राज्‍य में शराब की बिक्री बंद करने से राज्य के बार्डर पर समस्या खड़ी हो सकती है कयोकिं पड़ोसी राज्यों में शराब की बिक्री खुली है, ऐसे में राज्य के लोग शराब लेने के लिए पड़ोसी राज्यों में जाएंगे और कोरोना के दौरान लोगों की आवाजाही और बढ़ने की आशंका है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com