
इलाहाबाद हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद:
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवबंद के मौलाना मसूद मदनी को जमानत दे दी है. मदनी पर धार्मिक अनुष्ठान करने के बहाने एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है. इसके चलते उसे जेल भेज दिया गया था. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी ने मदनी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया. हरियाणा में जींद जिले की रहने वाली इस महिला की शिकायत पर मदनी को इस साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसने ''आध्यात्मिक चिकित्सक'' के तौर पर मदनी का काफी नाम सुन रखा था और शादी के कई साल बीत जाने के बावजूद गर्भधारण करने में अपनी असमर्थता के चलते वह उससे मिली.
उसका आरोप है कि मदनी ने विशेष अनुष्ठान करने के लिए उसे देवबंद स्थित अपने घर आने को कहा और जब वह वहां गई तो उसने उसके साथ बलात्कार किया. मदनी जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी के भाई हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसने ''आध्यात्मिक चिकित्सक'' के तौर पर मदनी का काफी नाम सुन रखा था और शादी के कई साल बीत जाने के बावजूद गर्भधारण करने में अपनी असमर्थता के चलते वह उससे मिली.
उसका आरोप है कि मदनी ने विशेष अनुष्ठान करने के लिए उसे देवबंद स्थित अपने घर आने को कहा और जब वह वहां गई तो उसने उसके साथ बलात्कार किया. मदनी जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी के भाई हैं.
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