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कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते वक्‍त उचित संयम बरते मीडिया... श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद HC ने कहा 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.

कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते वक्‍त उचित संयम बरते मीडिया... श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद HC ने कहा 
  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मीडिया को गलत रिपोर्टिंग से बचने के निर्देश दिए हैं.
  • कोर्ट ने मीडिया को आदेशों की गरिमा बनाए रखने और कार्यवाही में उचित संयम बरतने का निर्देश दिया है.
  • कोर्ट ने रजिस्ट्रार (कंप्लायंस) को पिछले मीडिया निर्देशों को पुनः सर्कुलेट करने का आदेश दिया है.
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इलाहाबाद:

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को जहां कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख नियत की है, वहीं कोर्ट ने एक वाद में मीडिया की गलत रिपोर्टिंग को लेकर कई निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मीडिया के लोग इस मामले की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय उचित संयम बरतेंगे और इस संबंध में कोर्ट के आदेशों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखें. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी. यह आदेश जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच ने सूट नंबर चार के वादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट और पांच अन्य की शिकायत पर दिया है. 

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जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच कर रही सुनवाई

गौरतलब है कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के सूट नंबर चार में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट और पांच अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान वादी की तरफ से अधिवक्ता रीना एन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई और साथ ही अधिवक्ता विनय शर्मा और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे. 

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मीडिया में कुछ गलत/फर्जी खबरें छप रही: ब्रह्मचारी

सुनवाई के दौरान वादी आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने 28 नवंबर 2024 के आदेश से इस मामले के बारे में अखबारों में छपने वाली खबरों के संबंध में मीडिया को सख्त गाइडलाइंस जारी की थी और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (कंप्लायंस) को भी इस आदेश को सर्कुलेट करने का निर्देश दिया था. उन्होंने रजिस्ट्रार (कंप्लायंस) के जरिए इस कोर्ट को एक ई-मेल भेजा है, जिसके साथ 24 जनवरी 2026 का एक लेटर भी अटैच है जिसमें बताया गया है कि मीडिया में कुछ गलत/फर्जी खबरें छप रही है. कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर ले लिया है. 

पिछले निर्देशों को दोबारा सर्कुलेट करने का आदेश 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रजिस्ट्रार (कंप्लायंस) को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट द्वारा पिछले निर्देश को नए सिरे से दोबारा सर्कुलेट करे, जिसमें यह दोहराया गया है कि कोर्ट द्वारा कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की जा सकती है जिससे कोर्ट की कार्यवाही की पवित्रता और इस मामले में दिए गए आदेश का पालन किया जा सके और उसे बनाए रखा जा सके. कोर्ट ने अपने आदेश में सभी संबंधित लोगों को यह आदेश दिया है कि आदेश और मीडिया द्वारा मामले की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जा सकती है. कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि मीडिया के लोग इस मामले की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय उचित संयम बरतेंगे और इस संबंध में कोर्ट के आदेशों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखेंगे. 

हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 2023 से लगातार मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में लगातार सुनवाई कर रहा है. हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए मंदिर हिंदू पक्ष को जमीन पर कब्जा सौंपने की मांग की गई है. कोर्ट के समक्ष लंबित 18 मूल मुकदमों में से 15 मूल मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया है. तीन मुकदमें जिसमें वाद संख्या 3/2023, 10/2023 और 17/2023 अभी तक संयुक्‍त नहीं किए गए हैं. 

कोर्ट में अभी तक किसी भी मुकदमे में वाद बिंदु तय नहीं किए गए हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. 

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