कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट का झटका, भ्रष्टाचार और फर्जीवाडे के मामले में ट्रायल चलता रहेगा - प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाडे के मामले में ट्रायल चलता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को एक साल में ट्रायल पूरा करने के आदेश दिए हैं. टाइटलर ने दिल्ली की कोर्ट द्वारा तय आरोपों को रद्द करने की याचिका दाखिल की थी. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि इसी साल 17 अक्तूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की भ्रष्टाचार और फर्जीवाडे के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी.
गलत सूचना देने पर जगदीश टाइटलर का पासपोर्ट जब्त, CBI को कार्रवाई करने का निर्देश
दोनों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को फर्जी लेटरहेड पर पत्र लिखने के मामले में आरोप तय किए थे. दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 471, 511 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 के तहत सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था.
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दोनों पर जेडटीई टेलीकॉम नामक कंपनी के अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी कर पचास लाख रुपए ठगने का आरोप है. आरोप है कि दोनों ने तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अजय माकन के फर्जी लेटरहेड के जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर जेडटीई टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों के वीजा के मामले को हल करवाने का भरोसा दिया था.
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Jagdish Tytler Case, Supreme Court