विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Dec 28, 2021

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 3 दिन बाकी, अब तक 4.67 करोड़ आईटीआर दाखिल 

आयकर विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 1.45 करोड़ करदाताओं को 1.49 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया है.सीबीडीटी ने एक अप्रैल, 2021 से 27 दिसंबर, 2021 के दौरान 1.45 करोड़ करदाताओं को 1,49,297 करोड़ रुपये का कर रिफंड किया है.

Read Time: 3 mins
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 3 दिन बाकी, अब तक 4.67 करोड़ आईटीआर दाखिल 
ITR दाखिल करने की अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर 2021 है
नई दिल्ली:

करदाताओं को डेढ़ लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड मिला, आयकर विभाग आयकर रिटर्न (Income Tax return) भरने के महज तीन दिन बचे हैं, अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो देर न करें, वरना जुर्माने के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ही विकल्प बचेगा. अब तक 4.6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे जा चुके हैं. आयकर विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 1.45 करोड़ करदाताओं को 1.49 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया है. आयकर विभाग ने मंगलवार को ये डेटा जारी किया है.

ITR Filing : देरी से टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई नुकसान, जानें क्यों डेडलाइन से पहले भर देना चाहिए टैक्स

आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि आकलन वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष) के लिए जारी 21021 करोड़ रुपये के 1.07 करोड़ रिफंड भी शामिल हैं. 27 दिसंबर तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4.67 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं.

अब ऑनलाइन ITR भरने में नहीं आएगी कोई भी परेशानी, सभी तकनीकी समस्याओं का हुआ समाधान

विभाग ने ट्वीट में कहा कि 1.42 करोड़ यूनिट को 50,793 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड किया गया है. ऐसे ही 2.19 लाख मामलों में 98,504 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स का रिफंड किया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल, 2021 से 27 दिसंबर, 2021 के दौरान 1.45 करोड़ करदाताओं को 1,49,297 करोड़ रुपये का कर रिफंड किया है.

गौरतलब है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए समयसीमा सामन्यतया जुलाई-अगस्त तक ही होती है. लेकिन आयकर विभाग ने इसी साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए नया पोर्टल लांच किया था. इसमें कई महीनों तक खामियों को दूर नहीं किया जा सका. इसके बाद सीबीडीटी ने इसकी समयसीमा 31 दिसंबर 2021 तक कर दी थी. इसके बाद भी अगर कोई आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो वो जुर्माना भरने के साथ ही यह कर पाएगा. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
;