नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय मध्य प्रदेश के निलंबित आईएएस अधिकारी अरविंद और टीनू जोशी की संपत्तियों को कुर्क करेगा जिन्होंने कथित तौर पर 350 करोड़ रूपये की अवैध संपत्ति इकट्ठा कर ली है। निदेशालय की यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम प्राधिकरण के हाल के आदेश के मद्देनजर की जा रही है। निदेशालय के सूत्रों ने बुधवार को कहा, कुर्क करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा क्योंकि प्राधिकरण ने एजेंसी के आदेश को मंजूर कर लिया है जिसमें कहा गया था कि जोशी दंपति की संपत्तियों को जब्त कर लिया जाना चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवर्तन निदेशालय को अपने कुर्की के आदेश की पुष्टि पीएमएल के तहत किसी उच्च प्राधिकरण से करानी होती है। निदेशालय ने 1979 बैच के आईएएस जोशी दंपती के खिलाफ धन शोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के तहत उन्हें नोटिस भी दिया था।