सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
देश की सभी जिला अदालतों में यौन उत्पीड़न को लेकर कमेटी गठित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी सब अदालतों की वेबसाइट पर जारी हो. तीस हजारी कोर्ट में महिला वकील से मारपीट और छेड़छाड़ के बाद आदेश जारी हुए थे.
11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा था कि दो महीनों के भीतर हर ज़िला अदालतों में विशाखा जजमेंट और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, 2013 एक्ट के मुताबिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर कमेटी गठित करे.
कोर्ट ने कहा था कि तीस हजारी में वकीलों के बीच विवाद की सुनवाई अब पटियाला हाउस कोर्ट में होगी. तीस हजारी विवाद में दर्ज दोनों FIR कानूनी प्रक्रिया के तहत तो चलेगी पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी. दोनों FIR पर क्राइम ब्रांच के एसीपी जांच करेंगे.
11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा था कि दो महीनों के भीतर हर ज़िला अदालतों में विशाखा जजमेंट और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, 2013 एक्ट के मुताबिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर कमेटी गठित करे.
कोर्ट ने कहा था कि तीस हजारी में वकीलों के बीच विवाद की सुनवाई अब पटियाला हाउस कोर्ट में होगी. तीस हजारी विवाद में दर्ज दोनों FIR कानूनी प्रक्रिया के तहत तो चलेगी पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी. दोनों FIR पर क्राइम ब्रांच के एसीपी जांच करेंगे.
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