दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार का आदेश मनमाना और मौलिक अधिकारों का हनन लगता है
खास बातें
- सरकार ने निजी अस्पतालों के 80% बेड रिजर्व रखने को कहा था
- हाईकोर्ट ने कहा, पहली नजर में यह आदेश मनमाना लगता है
- एसोसिएशन फ़ॉर हेल्थ केअर प्रोवाइडर की याचिका पर की सुनवाई
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार को करारा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi government)के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि सभी प्राइवेट अस्पताल इंटेसिव केयर यूनिट (ICU) के 80 फीसदी बेड (80% of the ICU beds) कोविड-19 (Covid-19) के मरीज के लिए रिजर्व रखे. हाई कोर्ट ने कहा कि केवल बीमारी को लेकर बेड रिजर्व नही किये जा सकते. पहली नजर में ये आदेश मनमाना और मौलिक अधिकारों का हनन लगता है. गौरतलब है कि एसोसिएशन फ़ॉर हेल्थ केअर प्रोवाइडर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाई है.