मेघालय के शिक्षा घोटाले की जांच सीबीआई के हवाले, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जांच को बताया 'लीपापोती'

अदालत ने इस मुद्दे को लेकर सरकार द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय जांच समिति की भी खिंचाई की.

मेघालय के शिक्षा घोटाले की जांच सीबीआई के हवाले, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जांच को बताया 'लीपापोती'

सीबीआई की मुख्यालय ( फाइल फोटो )

मेघालय उच्च न्यायालय ने सीबीआई को राज्य में कई नेताओं की कथित संलिप्तता वाले शिक्षा घोटाले की जांच करने और उसे छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया. अदालत ने इस मुद्दे को लेकर सरकार द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय जांच समिति की भी खिंचाई की.

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न्यायालय ने समिति की जांच को ‘हास्यास्पद’ और व्यवस्था को गंदा करने वालों को बचाने के उद्देश्य से की गयी ‘लीपापोती’ बताया. न्यायालय के अनुसार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए था.

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मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति प्रकाश वैश की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सीबीआई को 21.10.2011 के आदेश के अनुपालन में की गयी जांच की तरह ही जांच करने का निर्देश दिया जाता है. वह उसी प्रकार भ्रष्ट और बेदाग लोगों को अलग-अलग करेगी और आज से छह माह के भीतर मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.’’


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