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This Article is From Sep 09, 2021

फिर बढ़ी Income Tax Return भरने की लास्ट डेट, जानें क्या है नई तारीख

Income Tax Return: कोरोना महामारी के चलते आ रही दिक्कतों के देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

फिर बढ़ी Income Tax Return भरने की लास्ट डेट, जानें क्या है नई तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

Income Tax Return: सरकार ने गुरुवार को कहा कि आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. कोरोना महामारी को देखते हुए इससे पहले मई में इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था. वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सीबीडीटी ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीखें बढ़ा दी है. आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी) ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने की नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

वर्ष 2021-22 के लिए आय का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. इससे पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 की गई थी.

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है. इससे पहले इसे 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 किया गया था.

इसके अलावा देर से या संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को दो महीने और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है. वही कर पोर्टल में गड़बड़ियों के समाधान को लेकर वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह करदाताओं के लिए एक आसान फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंफोसिस के साथ लगातार काम कर रहा है.

सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर भरने के लिए प्रपत्रों को इस वर्ष अप्रैल में अधिसूचित किया था. सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 115बीएसई के तहत एक नई कर व्यवस्था चुनने का विकल्प भी दिया था.

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