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This Article is From Dec 09, 2014

उबर टैक्सी सर्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज

उबर टैक्सी सर्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज
रेप का आरोपी कैब ड्राइवर
नई दिल्ली:

उबर कैब रेप केस मामले में उबर टैक्सी सर्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी के सेक्शन 420, मोटर व्हीकल एक्ट 188 के तहत केस दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी के मुताबिक, कंपनी के खिलाफ और क्या कार्रवाई हो सकती है, इस बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है। पुलिस का दावा है कि 20 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कैब के ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन अवैध है।

उधर, आरोपी ड्राइवर पर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर ने फर्जी तरीके से दिल्ली पुलिस का सर्टिफिकेट तैयार किया और उसे कंपनी में जमा कराया।

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