दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पवित्र रमजान माह के दौरान निजामुद्दीन मरकज में एक बार में 50 लोग नमाज अदा कर सकेंगे. हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में एक बार में 50 लोगों को नमाज अता करने की इजाजत दी, लेकिन यह इजाजत तय गाइडलाइन और SOP के अधीन होगी. दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है. पिछले साल 23 मार्च से मरकज बंद है.कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को रमजान पर 5 बार की नमाज की अनुमति दी. दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करेगा.
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गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट में तब्लीगी मरकज़ (Tablighi Markaz) का ताला खोलने के लिए जारी सुनवाई के बीच दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड को पिछले माह उस समय बड़ी सफ़लता मिली जब न्यायालय ने शबे-बरात और रमज़ान (Ramzan) को देखते हुए तब्लीग़ी जमात के मरकज़ (Nizamuddin Markaz) का ताला खोले जाने की इजाज़त दे दी थी.
कोर्ट ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के वकीलों के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इजाज़त दी थी कि जल्द ही रमज़ान के पवित्र माह में मुसलमान विशेष रूप से इबादत करते हैं. गौरतलब है कि पिछले साल मार्च के महीने में कोरोना महामारी का हवाला देते हुए प्रशासन ने तब्लीग़ी मरकज़ की तालाबंदी कर दी थी.
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