हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को रमजान पर 5 बार की नमाज की अनुमति दी
खास बातें
- गाइडलाइन और एसओपी के अधीन होगा यह इजाजत
- दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला
- मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पवित्र रमजान माह के दौरान निजामुद्दीन मरकज में एक बार में 50 लोग नमाज अदा कर सकेंगे. हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में एक बार में 50 लोगों को नमाज अता करने की इजाजत दी, लेकिन यह इजाजत तय गाइडलाइन और SOP के अधीन होगी. दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है. पिछले साल 23 मार्च से मरकज बंद है.कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को रमजान पर 5 बार की नमाज की अनुमति दी. दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करेगा.