दिल्ली (Delhi) के चांदनी चौक (Chandni Chowk) के हनुमान मंदिर (Hanuman Mandir) को हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आदेश दे कि वह हनुमान मंदिर को फिर से उसके स्थान पर स्थापित करे. साथ ही मांग की गई है कि जब तक दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम हनुमान मंदिर को फिर से उसके स्थान पर स्थापित ना कर दें तब तक चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य ना हो.
यह याचिका जितेंद्र सिंह विशेण ने वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दाखिल की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बिना मंदिर प्रबंधन या भक्तों या आम जनता का पक्ष सुने फैसला दिया जिसके बाद तीन जनवरी 2021 को मंदिर को हटा दिया गया.
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याचिका में कहा गया है कि मंदिर को हटाने का काम कानून के मुताबिक प्रक्रिया को अपनाए बिना किया गया जिससे भक्तों के पूजा के अधिकार का उल्लंघन हुआ है. ये मंदिर पांच दशकों से चांदनी चौक पर है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा के लिए आते हैं लेकिन कभी भी यहां कोई परेशानी नहीं हुई है.
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