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भरूच जिले की अदालत ने सुनाई सजा
पॉक्सो के तहत आरोपी पाया गया था दोषी
अप्रैल 2016 में दिया था घटना को अंजाम
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जब लड़का घर नहीं वापस आया तो परिवार व पड़ोस के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की और उसका शव तालाब के पास पाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि लड़के का कई बार यौन उत्पीड़न किया गया. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. गौरतलब है कि पिछले दिनों ही कठुआ गैंगरेप समेत देश के कई इलाकों में लगातार आ रही बलात्कार की घटनाओं के मद्देनजर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई थी.
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केंद्र सरकार द्वारा पारित अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था. आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साक्ष्य कानून, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो) में संशोधन का प्रावधान है. इसमें ऐसे अपराधों के दोषियों के लिए मौत की सजा का नया प्रावधान लाने की बात कही गई है. जम्मू कश्मीर के कठुआ और गुजरात के सूरत जिले में हाल ही में लड़कियों से बलात्कार और हत्या की घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया. (इनपुट IANS से)
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