
आधार को लेकर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बयान
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डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की
मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार बताया था
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था. केंद्र सरकार ने उस वक्त कहा था कि पब्लिक वेलफ़ेयर स्कीम के लिए 30 सितबंर तक कि छूट दी है, जिसका मतलब है अगर 30 सितंबर के बाद आधार कार्ड नहीं होगा तो इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा.
दरअसल- इससे पहले संविधान पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन पीठ ने साफ किया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा.
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