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This Article is From Jun 30, 2017

एक जुलाई से ऑनलाइन इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार जरूरी

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी.

एक जुलाई से ऑनलाइन इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार जरूरी
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर...
नई दिल्‍ली: अगले महीने यानी एक जुलाई से आधार संख्या या उसके लिए नामांकन आईडी के बिना ऑनलाइन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं की जा सकेगी. यानी एक जुलाई से आईटीआर की ई-फाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा.

इसके साथ ही आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी.

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ संबद्ध नहीं किया है, उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ईआईटीआर में कर दें. इसे भी वैध माना जाएगा.

इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक जुलाई से नया पैन कार्ड लेने तथा आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार 'जरूरी' होगा.

(इनपुट भाषा से)

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