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This Article is From Mar 24, 2021

भोपाल-इंदौर समेत MP के 7 शहरों में 1 दिन का लॉकडाउन, शादी, सिनेमा-रेस्तरां पर भी पाबंदी

जिलों में शादी समारोह में 50 और शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा. उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे.

भोपाल-इंदौर समेत MP के 7 शहरों में 1 दिन का लॉकडाउन, शादी, सिनेमा-रेस्तरां पर भी पाबंदी
भोपाल:

महाराष्ट्र (Maharashtra Corona Cases) के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों (Madhya Pradesh Corona Lockdown) को देखते हुए लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. एमपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ ही बैतूल, छिंदवाड़ा,रतलाम और खरगौन में रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की. शिवराज ने होली के त्योहार को अपने घरों तक सीमित करते हुए लोगों से "मेरी होली मेरे घर" के सिद्धांत का अनुसरण करने को कहा. 

सरकार ने ऐसे सभी जिले, जहां प्रतिदिन कोरोना के मामलों  की संख्या 20 से अधिक है, वहां विवाह समारोह और उठावना मृत्यु भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है. ऐसे जिले, जहां पर कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है, उन जिलों में शादी समारोह में 50 और शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा. उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे. क्लब, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर,जिम आदि बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. परंतु डिब्बा बंद भोजन घर ले जाने की व्यवस्था जारी रहेगी।

भोपाल में 15. 95 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट
पिछले 7 दिन में एमपी के 10 शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इंदौर में पिछले सात दिन में 317, भोपाल में 299, जबलपुर में 98, बैतूल में 38, रतलाम में 37, ग्वालियर में 36, उज्जैन में 30, सागर में 28, खरगोन में 27, और छिंदवाड़ा में 25 मामले औसत रूप से प्रतिदिन दर्ज किए गए हैं. 

छोटे शहरों में भी बढ़ा महामारी का कहर
सात दिवस का इंदौर का पॉजिटिविटी रेट 8.47 प्रतिशत और भोपाल का 15. 95 प्रतिशत हो गया है. इसी प्रकार बैतूल का पॉजिटिविटी रेट 14.32 प्रतिशत, जबलपुर का 7. 46%, खरगोन का 8. 19%, दर्ज किया गया. शिवराज सरकार ने होली के सार्वजनिक आय़ोजनों पर भी अंकुश लगा दिया है.

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