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This Article is From Apr 01, 2014

सलमान के खिलाफ नहीं शुरू हो पाया नए सिरे से मुकदमा, सुनवाई 28 अप्रैल तक स्थगित

सलमान के खिलाफ नहीं शुरू हो पाया नए सिरे से मुकदमा, सुनवाई 28 अप्रैल तक स्थगित
मुंबई:

मुंबई की एक सत्र अदालत ने सलमान खान के खिलाफ हिट एंड रन मामले की नए सिरे से सनुवाई आज 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत ने पुलिस के चुनाव ड्यूटी में तैनात होने के मद्देनज़र गवाहों को पेश करने के लिए अभियोजन द्वारा समय मांगने पर सुनवाई स्थगित कर दी।

जांच अधिकारी राजेंद्र काने ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस को चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया है और इसलिए वे अभी सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं। मामले की नए सिरे से सुनवाई आज शुरू होनी थी।

सत्र न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने अभियोजन पक्ष से दुर्घटना में घायल हुए पहले गवाह को 28 अप्रैल को पेश करने को कहा। अदालत ने इसके बाद मई में प्रत्यक्षदर्शियों को पेश करने को कहा है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब मामले की सुनवाई नए सिरे से शुरू नहीं हो सकी। इससे पहले 26 मार्च को तीन गवाह पेश नहीं हो पाए थे।

सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने कहा कि अभिनेता मुकदमे की सुनवाई के लिए तैयार था जबकि अभियोजक जगन्नाथ केंजालकर ने कहा कि वे गवाहों को 28 अप्रैल से पेश करेंगे।

सलमान आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने सफेद कमीज और नीले रंग की डेनिम जींस पहन रखी थी। वे अपने अंगरक्षक और बहन अल्वीरा के साथ बैठे थे। सलमान ने कार्यवाही को गौर से देखा और जैसी ही अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख की घोषणा की, वह अदालत से निकल गए।

अदालत ने 12 वर्ष पुराने इस मामले की नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए हैं। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने सड़क पर सो रहे लोगों पर कार चढ़ा दी थी।

लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 64 गवाहों की सूची जमा की है, लेकिन वह इन सब से जिरह नहीं करेगा।

अभियोजन पक्ष ने इससे पहले (दुर्घटना में मारे गए लोगों के) मृत्यु प्रमाण पत्र और (घायल हुए लोगों के) घायल होने संबंधी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा कराए थे। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 को उपनगर बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों के समूह पर अपना वाहन चढ़ा दिया था, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए।

अदालत ने पिछले साल 5 दिसंबर को इस आधार पर मामले की नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए थे कि गवाहों से गैर-इरादतन हत्या के आरोप के संदर्भ में पूछताछ नहीं की गई थी। सलमान पर मामले की सुनवाई के बीच में यह आरोप लगाया गया था।

इस आरोप के साबित होने पर अपराधी को 10 वर्ष कारावास की सजा हो सकती है। इससे पहले सलमान के खिलाफ लापरवाही के कारण हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसके साबित होने पर दो वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है।

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हिट एंड रन केस, सलमान खान, 2002 Hit-and-run Case, Salman Khan
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