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सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी घूम रहे आवारा कुत्ते, अदालत ने जारी किया नया सर्कुलर

सुप्रीम कोर्ट परिसर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या को लेकर सर्कुलर जारी हुआ है. कोर्ट ने खाने के कचरे का उचित निपटान और खुले स्थानों पर खाना न फेंकने का निर्देश दिया है, जिससे काटने का जोखिम और गंदगी कम हो सके.

सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी घूम रहे आवारा कुत्ते, अदालत ने जारी किया नया सर्कुलर
(फाइल फोटो)
  • सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने पर अपने परिसर में नियंत्रण के लिए विशेष सर्कुलर जारी किया है
  • सर्कुलर में परिसर में कुत्तों के घूमने की घटनाओं में वृद्धि को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए गए हैं
  • सभी बचा हुआ खाना केवल बंद और उचित रूप से ढके हुए कूड़ेदानों में ही फेंकने की हिदायत दी गई है
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नई दिल्ली:

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के लिए सरकुलर जारी किया है. बता दें कि यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में सड़कों पर रह रहे कुत्तों को हटाने के लिए जारी किए गए निर्देशों के एक दिन बाद किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर्कुलर में परिसर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों की तादाद को लेकर इसे जारी किया है. 

इस सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के गलियारों और परिसर की लिफ्ट में आवारा कुत्तों के घूमने की घटनाओं में "काफी" वृद्धि को रेखांकित किया गया है. सर्कुलर में कहा गया है, "सभी बचे हुए खाने का निपटान केवल उचित रूप से ढके हुए कूड़ेदानों में ही किया जाना चाहिए." 

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि, किसी भी परिस्थिति में खाने को खुले स्थानों या बिना ढके कंटेनरों में नहीं फेंकना चाहिए. ⁠यह उपाय जानवरों को भोजन की ओर आकर्षित होने और उसे खाने के लिए इधर-उधर भटकने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे काटने का जोखिम काफी कम हो जाता है और स्वच्छता मानकों को बनाए रखा जा सकता है.

इस निर्देश को लागू करने में आपका सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है. ⁠हालांकि, सितंबर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सरकुलर जारी किया था लेकिन उस समय सिर्फ एनीमल बाइट का हवाला दिया गया था.

दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लेकर नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को दबोचने और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया है. दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें और उन्हें दूसरे इलाके में भेजें. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए. पूरी डिटेल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

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