
सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी परीक्षा में आरोपियों को जमानत देने वाली याचिका पर चुटकी लेते हुए कहा कि राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी हैं. यह टिप्पणी जस्टिस केवी विश्वनाथन और एनके सिंह की पीठ ने की.
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह टिप्पणी आरपीएससी में अनियमितताओं से संबंधित लगातार दो याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद की. इनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका थी. इस पर जज ने टिप्पणी की कि आरपीएससी में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता और प्रशिक्षक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2024 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी.
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दायर की है. आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध याचिका में परीक्षा को स्थगित या पुनर्निर्धारित करने की मांग की गई है.
हालांकि, परीक्षा 23 जून से शुरू हो चुकी है. यह परीक्षा 4 जुलाई तक चलेगी, जिसमें राज्य भर में कुल 2202 पदों के लिए 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए राज्य के 15 जिलों में कुल 909 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
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