नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ दिल्ली के नेब सराय, सैदुलाजाब और फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में अवैध निर्माण के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस और निगम अफसरों की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने कहा है कि जाहिर है कि अफसरों की मिलीभगत के बिना निर्माण संभव नहीं है। क्या अवैध निर्माण के वक्त अफसर सो रहे थे। ये मामला पुलिस और निगम अफसरों के साथ बिल्डरों की सांठगांठ का है, इसलिए सीबीआई इस मामले की जांच करे और दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई करे।
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में दक्षिण दिल्ली के इन इलाकों में हुए अवैध निर्माण और कब्जों को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसी की सुनवाई में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि जहां खाली मैदान थे, वहां करीब 4000 इमारतें बन गई हैं।
सवाल ये है कि क्या पुलिस और निगम अफसर इस दौरान सो रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये अवैध निर्माण कैसे हुए। सीबीआई बिल्डरों के साथ इस गठजोड़ की जांच करे और जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कारवाई करे।
हाईकोर्ट ने कहा है कि जाहिर है कि अफसरों की मिलीभगत के बिना निर्माण संभव नहीं है। क्या अवैध निर्माण के वक्त अफसर सो रहे थे। ये मामला पुलिस और निगम अफसरों के साथ बिल्डरों की सांठगांठ का है, इसलिए सीबीआई इस मामले की जांच करे और दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई करे।
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में दक्षिण दिल्ली के इन इलाकों में हुए अवैध निर्माण और कब्जों को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसी की सुनवाई में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि जहां खाली मैदान थे, वहां करीब 4000 इमारतें बन गई हैं।
सवाल ये है कि क्या पुलिस और निगम अफसर इस दौरान सो रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये अवैध निर्माण कैसे हुए। सीबीआई बिल्डरों के साथ इस गठजोड़ की जांच करे और जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कारवाई करे।
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